भोपाल। सोमवार को नामांकन भरने के दौरान झाबुआ के राजवाड़ा चौक पर भाजपा की एक सभा में अपने भाषण में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने एक विवादित बयान दिया है। जिस पर उनके खिलाफ झाबुआ कोतवाली में FIR दर्ज की गई है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह चुनाव दो पार्टियों का चुनाव नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का चुनाव है। भानु भुरिया हिंदुस्तान है तो कांतिलाल भूरिया पाकिस्तान हैं। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को समर्थन देने वाली पार्टी है, इसलिए आप लोग निर्णय लें किसे चुनना है । पाकिस्तान को या हिंदुस्तान को।
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नेता प्रतिपक्ष इस बयान को मप्र कांग्रेस कमेटी चुनाव आयोग को शिकायत की, जिसके आधार पर झाबुआ रिटर्निंग अधिकारी डॉ अभय खराड़ी ने गोपाल भार्गव के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 और 125 का उल्लंघन माना है। झाबुआ रिटर्निंग अधिकारी ने आईपीसी 153, 186 और 505(2) का उल्लंघन माना है। गोपाल भार्गव के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल धारकों के खिलाफ झाबुआ कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है।
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वहीं इस मामले पर राजनीति भी गरमा गई है। इस मामले में मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। मंत्री शर्मा ने कहा कि चुनाव तक झाबुआ जाने के लिए नेता प्रतिपक्ष गोपाल के प्रवेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। 21 अक्टूबर तक रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग से करेंगे आवेदन । मंत्री शर्मा ने कहा कि भार्गव का बयान आदिवासियों का अपमान है।
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