Big announcement of the central government, the way of packaging these

केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, जल्द बदल जाएंगे रोजमर्रा के इन 19 आइटमों की पैकेजिंग का तरीका

Big announcement of the central government, the way of packaging these 19 everyday केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, जल्द बदल जाएंगे रोजमर्रा के इन 19 आइटमों की पैकेजिंग का तरीका

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:54 PM IST, Published Date : October 2, 2022/11:04 am IST

Packaging Rules And Regulations in India:भारत सरकार के केंद्रीय उपभोगता विभाग ने पैक्ड फूड के लिए नए नियम कानून को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है। हालाकि अभी इसको अप्लाई करने के लिए वक्त दिया गया है ताकि समय पर वेक्रता समय पर बदलाव कर के मार्केट नियम का पालन कर सकें। नए नियम एक दिसंबर को लागू होने वाले हैं। जिसको लेकर मार्केट में हल चल मची हुई है। बात करें किन आइटम के पैकिंग में बदलाव होने वाले हैं तो वो दूध, चाय, बिस्किट, खाद्य तेल, आटा, बोतलबंद पानी और पेय, बेबी फूड, दाल, अनाज, सीमेंट बैग, ब्रेड एवं डिटर्जेंट जैसे 19 आइटम आएंगे।

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किसी पैकेट में 1 किलो से ज्यादा सामान है तो उसका रेट 1 किलो या 1 लीटर के हिसाब से लिखना जरूरी होगा। कई कंपनियां कीमतों को आकर्षक बनाने के लिए कम वजन के पैकेट बाजार में लेकर आती रहती हैं। केंद्र सरकार ने फ़ूड कंपनियों के लिए नियम बनाया था कि स्टैंडर्ड पैकिंग होनी चाहिए।नए नियम के अनुसार, पैकेज्ड आइटम में मानक से कम वजन है तो प्रति ग्राम या प्रति मिलीलीटर के हिसाब से दाम लिखना होगा जरूरी हैं। अब सामान बनाने वाली कंपनियों को पूरी आजादी होगी कि वह बाजार में जो पैकेज आइटम बेचती हैं, उसकी मात्रा खुद निर्धारित कर सकें।

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इस समय पैकेज आइटम के आयात पर सिर्फ महीने या इंपोर्ट करने की तारीख की जानकारी देना जरूरी है। मतलब किसी पैकेट में 1 किलो या 1 लीटर से कम सामान पैक किया है तो उस पर प्रति ग्राम या प्रति मिलीलीटर का दाम लिखना होगा। नए नियम के अनुसार, इंपोर्ट किए पैकेज आइटम पर महीने या मैन्युफैक्चरिंग ईयर के बारे में जानकारी देनी जरूरी होगी। किसी पैकेट में 1 किलोग्राम से ज्यादा सामान है तो उसका भी रेट 1 किलो या 1 लीटर के हिसाब से लिखना होगा। इससे पैकेज्ड सामान पर मीटर या सेंटीमीटर के हिसाब से भी दाम लिखना पड़ेगा।

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