गोवा के मुख्यमंत्री ने रिटर्न दाखिल करने में देरी पर आईटीसी दावों से वंचित करने का मुद्दा उठाया |

गोवा के मुख्यमंत्री ने रिटर्न दाखिल करने में देरी पर आईटीसी दावों से वंचित करने का मुद्दा उठाया

गोवा के मुख्यमंत्री ने रिटर्न दाखिल करने में देरी पर आईटीसी दावों से वंचित करने का मुद्दा उठाया

:   Modified Date:  June 22, 2024 / 09:03 PM IST, Published Date : June 22, 2024/9:03 pm IST

पणजी, 22 जून (भाषा) गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को नयी दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लिया। बैठक में उन्होंने छोटे व्यापारियों का मुद्दा उठाया, जिन्हें रिटर्न दाखिल करने में देरी के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों से वंचित कर दिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से जारी बयान में कहा गया कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के साथ-साथ वित्तीय और तकनीकी समस्याओं के कारण देरी से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों का मुद्दा उठाया।

बयान के अनुसार, “इन करदाताओं को उनके आईटीसी दावों से वंचित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने जीएसटी कानून की धारा 16(4) के तहत दी गई समय सीमा समाप्त होने के बाद रिटर्न दाखिल किया था। सावंत ने आज जीएसटी परिषद की बैठक में गोवा की ओर से यह मुद्दा उठाया और 2017-18 से 2020-21 तक के सभी रिटर्न के लिए धारा 16(4) की समय सीमा की प्रयोज्यता से छूट देने का अनुरोध किया, यदि उनके रिटर्न नवंबर 2021 को या उससे पहले दाखिल किए गए हैं। चर्चा के बाद जीएसटी परिषद ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।”

सीएमओ ने बयान में कहा, “जीएसटी परिषद के इस निर्णय से न केवल गोवा के छोटे व्यापारी बल्कि पूरे भारत के लगभग पांच लाख करदाताओं को लाभ मिलेगा।”

भाषा अनुराग पाण्डेय

पाण्डेय

 

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