एनसीएलएटी ने जेपी इंफ्रा पर एनसीएलटी के आदेश को बरकरार रखा |

एनसीएलएटी ने जेपी इंफ्रा पर एनसीएलटी के आदेश को बरकरार रखा

एनसीएलएटी ने जेपी इंफ्रा पर एनसीएलटी के आदेश को बरकरार रखा

:   Modified Date:  May 24, 2024 / 04:09 PM IST, Published Date : May 24, 2024/4:09 pm IST

नयी दिल्ली, 24 मई (भाषा) दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने शुक्रवार को कर्ज में डूबी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए सुरक्षा रियल्टी की बोली को बरकरार रखा।

एनसीएलएटी ने साथ ही सुरक्षा रियल्टी से कहा कि किसानों को मुआवजे के तौर पर 1300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करे।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के मार्च 2023 के फैसले को बरकरार रखते हुए, एनसीएलएटी ने कहा कि यह निर्णय समाधान योजना के कार्यान्वयन में किसी और देरी से बचने के लिए था।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि एनसीएलटी का फैसला घर खरीदारों और किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए यमुना एक्सप्रेस विकास प्राधिकरण के दावे सहित सभी पक्षों का ख्याल रखने के लिए था।

एनसीएलटी ने सात मार्च, 2023 को जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के अधिग्रहण के लिए मुंबई स्थित सुरक्षा समूह की बोली को मंजूरी दी थी। इस फैसले से 20,000 से अधिक घर खरीदारों को राहत मिली।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण

 

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