हॉस्टल-पेइंग गेस्ट के लिए लाइसेंस अनिवार्य, कानून तोड़ने पर 3 साल की सज़ा या 50 हज़ार का जुर्माना लगेगा

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हॉस्टल-पेइंग गेस्ट के लिए लाइसेंस अनिवार्य, कानून तोड़ने पर 3 साल की सज़ा या 50 हज़ार का जुर्माना लगेगा

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  • Publish Date - December 4, 2019 / 03:29 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:30 PM IST

भोपाल, मध्यप्रदेश। हॉस्टल-पेइंग गेस्ट के लिए अब लाइसेंस अनिवार्य हो जाएगा। सरकार अवैध हॉस्टल, पेइंग गेस्ट और महिला और बाल गृह पर अंकुश लगाने की तैयारी कर चुकी है।

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शीतकालीन विधानसभा सत्र में क़ानून लाया जाएगा। कानून तोड़ने पर होगी 3 साल की सज़ा या 50 हज़ार जुर्माना का प्रावधान रखा जा सकता है। विभाग ने तैयार किया मसौदा।

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बता दें राज्य में कई बालिका गृह, छात्रावास के छात्राओं के साथ गलत काम और दुर्व्यवहार की घटना सामने आई थी। इसी आधार पर शासन अब अवैध छात्रावास, पेइंग गेस्ट पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इन सभी के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य कर दिया गया है।

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असिस्टेंट प्रोफेसर्स को लेकर सीएम के निर्देश

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