7th pay commission: नई दिल्ली। दिवाली से पहले केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा देन जा रही है। ये दिवाली केंद्र कर्मचारियों के लिए बेहद खास होने जा रही है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार के 7th pay commission कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4% की भारी वृद्धि की गई थी। जिसके बाद वित्त मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों के महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए थे। अब पेंशनभोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी सहित अन्य पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा की गई है। जिसके लिए आदेश जारी करते हुए वित्त विभाग ने संबंधित पेंशनर्स को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
7th pay commission: अधोहस्ताक्षरी को इस विषय पर इस विभाग के दिनांक 05.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/07/2022-पी एंड PW(D) का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति को यह निर्णय लेने में प्रसन्नता हो रही है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत स्वीकार्य है। /पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01.07.2022 से मौजूदा 34% की दर से बढ़ाकर 38% कर दिया जाएगा।
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7th pay commission: केंद्र सरकार सहित नागरिक केंद्र सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी। पीएसयू/स्वायत्त निकायों में अवशोषित पेंशनभोगी जिनके संबंध में इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/34/2002-पी एंड पीडब्लू (D) खंड-II दिनांक 23.06.2017 के तहत आदेश जारी किए गए हैं, को 15 की कम्यूटेशन अवधि की समाप्ति के बाद पूर्ण पेंशन की बहाली की जाएगी।
– सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों, नागरिक पेंशनभोगियों को रक्षा सेवा अनुमानों से भुगतान किया गया।
– अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी
– रेलवे पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी
– पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं
– बर्मा/ पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों के बर्मा नागरिक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी और पेंशनभोगी/परिवार, जिनके संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
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7th pay commission: महंगाई राहत के भुगतान में रुपये का एक अंश शामिल है, इसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा। नियोजित पारिवारिक पेंशनभोगियों और केंद्र सरकार के पुन: नियोजित पेंशनभोगियों के संबंध में डीआर के अनुदान को नियंत्रित करने वाले अन्य प्रावधानों को सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 52 और इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/73/97-पी एंड पीडब्लू (जी) दिनांक 2.7.1999 में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है। जहां एक पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, वहां डीआर के विनियमन से संबंधित प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।
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7th pay commission: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में न्याय विभाग द्वारा अलग से आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में देय डीआर की मात्रा की गणना करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, आदि सहित पेंशन वितरण अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। महालेखाकार और अधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के कार्यालयों से अनुरोध है कि इन निर्देशों के आधार पर पेंशनभोगियों आदि को राहत के भुगतान की व्यवस्था भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना करें।
7th pay commission: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पत्र संख्या 528-टीए, II/34-80-II दिनांक 23/04/1981 को सभी महालेखाकारों को संबोधित करते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र संख्या GANB संख्या 2958/GA- 64 (ii) (सीजीएल)/81 दिनांक 21 मई, 1981 को भारतीय स्टेट बैंक और उसकी सहायक कंपनियों और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित किया। जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अनिवार्य है।
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