Government employees now under the purview of GPF

सरकारी कर्मचारी अब GPF के दायरे में.. इस सरकार ने नियमों में किया बदलाव, कैबिनेट की मिली मंजूरी

Government employees now under the purview of GPF : राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021 में संशोधन करने का निर्णय किया है

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:29 PM IST, Published Date : June 12, 2022/12:15 am IST

जयपुर। Govt employees under the purview of GPF :  राजस्थान कैबिनेट ने राजस्थान कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम में संशोधन और जैसलमेर में 1,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 2,397 हेक्टेयर भूमि आवंटन सहित राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021 में संशोधन करने का निर्णय किया है जिससे राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जीपीएफ के दायरे में आएंगे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में भरतपुर मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

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बैठक के बाद खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने ‘राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि जीपीएफ नियम, 2021’ में संशोधन करने का निर्णय किया। इस प्रस्ताव की क्रियान्वयन के क्रम में एक जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021 के प्रावधान लागू होंगे। इससे ये कार्मिक निर्धारित जीपीएफ अभिदान की कटौती करते हुए जीपीएफ के प्रावधानों के अंतर्गत एक जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के समान ही जीपीएफ के दायरे में आ जाएंगे।

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में राज्य के युवाओं को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिलवाने, नेत्र सहायक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने एवं प्रदेश में मेडि-टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित कई निर्णय लिए गए हैं।

खाचरियावास के अनुसार, ‘‘बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी मंत्रियों से जिलों के दौरे करने, दरवाजे खुले रखते हुए जनता की सुनवाई करने एवं जनता के हित में काम करने के निर्देश दिए।’’

उनके अनुसार, गहलोत ने मंत्रियों से कहा कि जनता की हर शिकायत को दूर किया जाए और अगर कोई अधिकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, संभावित लाभार्थियों तक पहुंचने में बाधा बनता है तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

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मंत्रिमंडल के फैसलों के अनुसार राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी संस्थान को सोसाइटी के रूप में स्थापित किया जाएगा। साथ ही सोसायटी के नियमों का भी अनुमोदन किया। यह सेंटर राज्य के युवाओं के लिए फिनिशिंग स्कूल के रूप में स्थापित होगा। इसमें युवाओं को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने राज्य में कृषि मण्डियों के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम-1961 की धारा 17 एवं धारा 17-ए के वर्तमान प्रावधान ‘मण्डी प्रांगण की चारदीवारी’ के स्थान पर ‘मण्डी क्षेत्र’ के प्रावधान के लिए मण्डी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय किया है।

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मंत्रिमंडल में जैसलमेर जिले के ग्राम बांधा में 9479.15 बीघा राजकीय भूमि मैसर्स अडानी रिन्यूवेबल एनर्जी होल्डिंग फॉर लिमिटेड को 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए कीमत आवंटन करने का निर्णय किया। इसी तरह, मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022 की बजट घोषणा की पालना में नाथद्वारा में ‘मेडि-टूरिज्म वेलनेस सेंटर’ की स्थापना एवं संचालन तथा नेत्र सहायक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने का निर्णय किया।

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