चुनाव के बाद हुई हिंसा के कारण विस्थापित लोगों की वापसी सुनिश्चित करे बंगाल सरकार: उच्च न्यायालय |

चुनाव के बाद हुई हिंसा के कारण विस्थापित लोगों की वापसी सुनिश्चित करे बंगाल सरकार: उच्च न्यायालय

चुनाव के बाद हुई हिंसा के कारण विस्थापित लोगों की वापसी सुनिश्चित करे बंगाल सरकार: उच्च न्यायालय

:   Modified Date:  June 21, 2024 / 08:16 PM IST, Published Date : June 21, 2024/8:16 pm IST

कोलकाता, 21 जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों की घर वापसी सुनिश्चित करे।

न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह उन क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखे जहां कथित तौर पर हिंसा हुई है तथा यह सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

न्यायमूर्ति हरीश टंडन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा के आरोपों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

पीठ पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाने के संबंध में लिखित आदेश जारी कर सकती है, जिसे उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा।

इससे पहले अदालत ने राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती 21 जून तक बनाए रखने का आदेश दिया था।

पीठ में न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल थे। पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाओं पर बुधवार को फिर से सुनवाई की जाएगी।

राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को बताया कि चार जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से लेकर 18 जून तक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय को ईमेल के जरिए कुल 859 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

दत्ता ने बताया कि गैर-संज्ञेय मामलों से संबंधित 175 शिकायतें दर्ज की गई हैं। महाधिवक्ता ने बताया कि 219 शिकायतें दो-दो बार दी गई हैं जबकि 26 अधूरी हैं और 14 शिकायतों की जांच की जा रही है।

भाषा जोहेब अविनाश

अविनाश

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