सीबीआई ने राजस्थान में जल जीवन मिशन ‘घोटाले’ में प्राथमिकी दर्ज की |

सीबीआई ने राजस्थान में जल जीवन मिशन ‘घोटाले’ में प्राथमिकी दर्ज की

सीबीआई ने राजस्थान में जल जीवन मिशन ‘घोटाले’ में प्राथमिकी दर्ज की

:   Modified Date:  May 7, 2024 / 07:57 PM IST, Published Date : May 7, 2024/7:57 pm IST

नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राजस्थान में केंद्र द्वारा वित्त पोषित जल जीवन मिशन योजना में हुए कथित घोटाले के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

इस मामले में जयपुर में रहने वाले ठेकेदारों ने राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) से निविदाएं हासिल करने के लिए कथित तौर पर इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड (आईआरसीओएन) द्वारा जारी फर्जी पूर्णता प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया था।

अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने राजस्थान के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के कार्यकारी अभियंता विशाल सक्सेना और क्रमशः श्री श्याम ट्यूबवेल और श्री गणपति ट्यूबवेल के मालिकों पदमचंद जैन और महेश मित्तल के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश रचने, जालसाजी और धोखाधड़ी समेत विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया है।

उन्होंने कहा कि सीबीआई ने पिछले साल अगस्त में शुरू हुई आठ महीने लंबी प्रारंभिक जांच के बाद यह कार्रवाई की है।

अधिकारियों के अनुसार जांच के निष्कर्षों से पता चला है कि श्री गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल ने जल जीवन मिशन के तहत अनुबंध प्राप्त करने के लिए अपने निविदा दस्तावेजों के साथ इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड (आईआरसीओएन) द्वारा जारी पत्र के अलावा पांच पूर्णता प्रमाण पत्र जमा किए थे।

अधिकारियों ने बताया कि जब पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने श्री गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल को जारी प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने की मांग की तो आईआरसीओएन के बेंगलुरु कार्यालय ने उन्हें जाली घोषित कर दिया।

आरोप है कि सक्सेना को दोनों कंपनियों को जारी किए गए पूर्णता प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने के लिए कहा गया था।

अधिकारी ने केरल में विभिन्न स्थानों का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनियों ने आईआरसीओएन के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र में उल्लेखित कार्य किया।

उन्होंने कहा कि दावे कथित तौर पर झूठे पाए गए।

भाषा जोहेब संतोष

संतोष

 

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