दिल्ली की अदालत का पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ समन रद्द करने से इनकार

दिल्ली की अदालत का पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ समन रद्द करने से इनकार

दिल्ली की अदालत का पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ समन रद्द करने से इनकार
Modified Date: December 15, 2022 / 10:49 pm IST
Published Date: December 15, 2022 10:49 pm IST

नयी दिल्ली, 15 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से दायर मानहानि के मामले में पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

अदालत ने मई 2018 में मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से पारित आदेश के खिलाफ चतुर्वेदी की याचिका को खारिज कर दिया। मजिस्ट्रेट की अदालत ने पत्रकार को बग्गा की ओर से दायर मामले में अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था।

विशेष न्यायाधीश सुधीर कुमार सिरोही ने कहा कि राजनीतिक नेता द्वारा कथित यौन उत्पीड़न करने के बारे में चतुर्वेदी के ट्वीट ने ‘सार्वजनिक शख्सियत की छवि को धूमिल किया है, वह भी तब जब वह एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे’। बग्गा भाजपा के प्रवक्ता हैं।

न्यायाधीश ने 13 दिसंबर को पारित आदेश में कहा, “ इसलिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई गई है।”

बग्गा की ओर से मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर मामले के अनुसार, चतुर्वेदी ने झूठा दावा किया था कि उन्हें यौन उत्पीड़न के मामले गिरफ्तार किया गया था जिससे उनकी प्रतिष्ठता को नुकसान हुआ है।

भाषा

नोमान प्रशांत

प्रशांत


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