पार्टी कार्यालय के लिए स्थान आवंटित करने संबंधी ‘आप’ की याचिका पर उच्च न्यायालय का फैसला सुरक्षित |

पार्टी कार्यालय के लिए स्थान आवंटित करने संबंधी ‘आप’ की याचिका पर उच्च न्यायालय का फैसला सुरक्षित

पार्टी कार्यालय के लिए स्थान आवंटित करने संबंधी ‘आप’ की याचिका पर उच्च न्यायालय का फैसला सुरक्षित

:   Modified Date:  May 27, 2024 / 04:16 PM IST, Published Date : May 27, 2024/4:16 pm IST

नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होने के मद्देनजर पार्टी कार्यालयों के लिए स्थान आवंटित करने से संबंधित ‘आप’ की याचिका पर फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ वकील ने बताया कि पार्टी को 15 जून तक राउज एवेन्यू स्थित मौजूदा कार्यालय खाली करना होगा।

उन्होंने कहा कि पार्टी को अस्थायी रूप से दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर एक स्थान आवंटित किया जाना चाहिए।

अदालत अस्थायी स्थान आवंटित करने के मामले पर पांच जून को फैसला सुना सकती है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा, “मैं अवकाश के दौरान फैसला सुनाने का प्रयास करूंगा। संभवत: पांच जून को। ”

आप ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के मद्देनजर अपने कार्यालयों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजधानी में भूखंड या लाइसेंस के आधार पर एक आवास इकाई के आवंटन का अनुरोध करते हुए पिछले साल दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।

अस्थायी स्थान को लेकर फैसला सुरक्षित रखते हुए अदालत ने भूमि आवंटन से संबंधित याचिका को 10 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी तब तक अस्थायी कार्यालय की हकदार है जब तक उसे स्थायी पार्टी कार्यालय के निर्माण के लिए जमीन नहीं दी जाती और मौजूदा मामले में, आप सरकार के एक मंत्री पार्टी के लिए दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर स्थित अपना आवास छोड़ने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए डीडीयू मार्ग पर स्थित यह भूखंड आम आदमी पार्टी को दिया जाता है तो केंद्र सरकार को लेकर कोई आपत्ति नहीं होगी।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश

 

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