उच्च न्यायालय ने एनजीओ को विदेश से आने वाले यात्रियों के संबंध में दाखिल याचिका वापस लेने की अनुमति दी |

उच्च न्यायालय ने एनजीओ को विदेश से आने वाले यात्रियों के संबंध में दाखिल याचिका वापस लेने की अनुमति दी

उच्च न्यायालय ने एनजीओ को विदेश से आने वाले यात्रियों के संबंध में दाखिल याचिका वापस लेने की अनुमति दी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:35 PM IST, Published Date : March 23, 2022/4:53 pm IST

नयी दिल्ली, 23 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को वह याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी जिसमें केंद्र को विदेश से यात्रियों के आगमन से संबंधित दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रवासी कानूनी प्रकोष्ठ ने कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है।

याचिका में कहा गया था कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 7 जनवरी, 2022 को विदेश से आगमन को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे। याचिका के अनुसार इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया 11 जनवरी 2022 को अगले आदेश तक के लिये प्रभावी की गई थी।

याचिका में कहा गया है कि दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश से आगमन के बाद आठवें दिन यात्रियों को क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निगरानी के लिए एक सरकारी पोर्टल पर अपने कोविड ​​​​-19 आरटी पीसीआर परीक्षा परिणाम अपलोड करने की आवश्यकता होती है, जबकि लगातार एक और सप्ताह तक उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जाती है।

याचिका में केंद्र को इन दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार करने के लिये निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

भाषा जोहेब अनूप

अनूप

 

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