नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट ने बुधवार को हुई मीटिंग में देश में ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई ई-सिगरेट बेचता, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता पाया गया तो उसे जुर्माना भरना होगा। नए नियमों के अनुसार पहली बार पकड़े जाने पर आरोपी को 1 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना या दोनों होगा। जबकि दोबारा पकड़े जाने पर 3 लाख का जुर्माना या 5 साल की सजा या दोनों की सजा का प्रावधान किया गया है।
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पीएमओ के निर्देश पर ई-सिगरेट निषेध अध्यादेश 2019 पर शोध के लिए गठित मंत्री समूह ने के सुझाव के बाद ये कदम उठाया गया है। बता दें आपको कि ई-सिगरेट,हीट-नॉट-बर्न स्मोकिंग डिवाइसेस, वेप एंड ई-निकोटिन फ्लेवर्ड हुक्का इन सब पर बैन लगाना केंद्र सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे में शामिल था। चौंकाने वाली बात ये है कि दुनिया भर में ई-सिगरेट के तकरीबन 400 ब्रांड हैं। इसमें से देश में फिलहाल कोई भी ई-सिगरेट नहीं बनाता फिर भी हमारे यहां ई-सिगरेट के 150 फ्लेवर बाजार में उपलब्ध हैं।
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