एनआईए की अदालत ने जाली मुद्रा मामले में तीन लोगों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई |

एनआईए की अदालत ने जाली मुद्रा मामले में तीन लोगों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई

एनआईए की अदालत ने जाली मुद्रा मामले में तीन लोगों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:57 PM IST, Published Date : May 21, 2022/10:49 pm IST

कोलकाता, 21 मई (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने जाली भारतीय मुद्रा (एफआईसीएन) की तस्करी के मामले में शनिवार को पश्चिम बंगाल में तीन लोगों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि मालदा के रहने वाले एस के जाकिर, बापी घोष और मोहम्मद जमिउल को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद में जाकिर और घोष से दो हजार और 500 के नोट में करीब सात लाख रुपये के बराबर भारतीय जाली मुद्रा बरामद की थी।

उन्होंने बताया कि शुरुआत में इस संबंध में अप्रैल 2019 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और बाद में एनआईए ने दोबारा से मई 2019 में यह मामला दर्ज किया।

प्रवक्ता ने बताया कि जांच के बाद दो आरोपियों के खिलाफ जुलाई 2019 में आरोप पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने बताया कि तीसरे आरोपी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दिसंबर में दाखिल किया गया।

भाषा धीरज शफीक

शफीक

 

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