नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकरण से एक याचिका पर जवाब मांगा जिसमें दस सितंबर की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इस अधिसूचना में स्थायी दुकानों को पटाखों के अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को वकील प्राची गोयल की तरफ से दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, लेकिन अधिसूचना पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया।
दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि याचिका गलत अवधारणा पर आधारित है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि दीपावली के पर्व को देखते हुए अस्थायी लाइसेंस विस्फोटक कानून, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के तय प्रावधानों के विपरीत है।
याचिकाकर्ता के वकील संदीप मित्तल ने कहा, ‘‘पक्का दुकानों को अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता है। स्थायी दुकानों के पास केवल स्थायी लाइसेंस हो सकता है।’’
इसमें कहा गया है कि जन सुरक्षा को देखते हुए बाजारों एवं उच्च जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों पर लाइसेंस जारी किया जाना भी सही नहीं है।
मामले पर अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी।
भाषा नीरज नीरज अनूप
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