न्यायालय ने वाराणसी सीट पर नामांकन की तारीख बढ़ाने संबंधी याचिका खारिज की |

न्यायालय ने वाराणसी सीट पर नामांकन की तारीख बढ़ाने संबंधी याचिका खारिज की

न्यायालय ने वाराणसी सीट पर नामांकन की तारीख बढ़ाने संबंधी याचिका खारिज की

:   Modified Date:  May 15, 2024 / 08:52 PM IST, Published Date : May 15, 2024/8:52 pm IST

नयी दिल्ली, 15 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु के एक किसान नेता की वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मैदान में हैं।

न्यायालय ने याचिका को ‘‘प्रचार’’ पाने के लिए दायर अर्जी करार दिया।

प्रधानमंत्री ने 14 मई को भाजपा उम्मीदवार के रूप में वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जो पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन था। इस सीट पर मतदान एक जून को होगा।

न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा, ‘‘आप याचिका वापस लेना चाहते हैं, तो हम आपको इसकी अनुमति दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम इसे खारिज कर दें, तो हम इसे खारिज कर सकते हैं।’’

तमिलनाडु के त्रिची के मूल निवासी और ‘नेशनल साउथ इंडियन रिवर इंटरलिंकिंग एग्रीकल्चरिस्ट एसोसिएशन’ के अध्यक्ष पी. अय्याकन्नू की ओर से पेश वकील एस. महेंद्रन ने दावा किया कि अय्याकन्नू को 10 मई को रेलवे सुरक्षाकर्मियों ने वाराणसी जाने वाली ट्रेन से उतार दिया था।

वकील ने कहा कि अय्याकन्नू उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से नामांकन दाखिल करने जा रहे थे।

भाषा शफीक पवनेश

पवनेश

 

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