न्यायालय ने आईआईटी-मद्रास को ओसीआई छात्रों से भारतीय छात्रों के समान फीस वसूलने के निर्देश दिए |

न्यायालय ने आईआईटी-मद्रास को ओसीआई छात्रों से भारतीय छात्रों के समान फीस वसूलने के निर्देश दिए

न्यायालय ने आईआईटी-मद्रास को ओसीआई छात्रों से भारतीय छात्रों के समान फीस वसूलने के निर्देश दिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:21 PM IST, Published Date : February 8, 2022/8:55 pm IST

नयी दिल्ली, आठ फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आईआईटी-मद्रास को निर्देश दिया कि वह एक ‘ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया’ (ओसीआई)छात्र के साथ फीस वसूलने के मामले में भारतीय छात्रों के समान व्यवहार करे।

न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने 27 अक्टूबर, 2021 के अपने अंतरिम आदेश का हवाला दिया, जिसमें नीट-स्नातकोत्तर में एक ओसीआई अभ्यर्थी को राहत प्रदान करते हुए भारतीय नागरिकों के समान सामान्य श्रेणी में काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।

पीठ ने कहा, ”पक्षकारों के वकीलों को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि प्रतिवादी (आईआईटी, मद्रास) को 27 अक्टूबर, 2021 के हमारे आदेश के अनुसार फीस के संबंध में आवेदक/याचिकाकर्ता के साथ भारतीय नागरिकों के समान व्ययवहार करना होगा। तदनुसार, आवेदन का निपटारा किया जाता है।”

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनीता शेनॉय ने कहा कि संस्थान उन्हें विदेशी नागरिकों के लिए निर्धारित फीस के अनुसार भुगतान करने के लिए कह रहा है।

अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पिछले 12 वर्षों से, ओसीआई कार्डधारक छात्र अपने भारतीय समकक्षों के समान फीस का भुगतान करते रहे हैं, जिसे बिना किसी सूचना के 2021 में बदल दिया गया।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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