अदालत ने केरल के मुख्यमंत्री विजयन से उनके खिलाफ जांच के अनुरोध वाली अर्जी पर जवाब मांगा |

अदालत ने केरल के मुख्यमंत्री विजयन से उनके खिलाफ जांच के अनुरोध वाली अर्जी पर जवाब मांगा

अदालत ने केरल के मुख्यमंत्री विजयन से उनके खिलाफ जांच के अनुरोध वाली अर्जी पर जवाब मांगा

:   Modified Date:  June 18, 2024 / 03:25 PM IST, Published Date : June 18, 2024/3:25 pm IST

कोच्चि, 18 जून (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ जांच शुरू करने की कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालनदान की याचिका पर मंगलवार को विजयन से जवाब मांगा।

कांग्रेस वि‍धायक ने विजयन की बेटी की आईटी कंपनी (अब बंद हो चुकी) और एक निजी खनन कंपनी के बीच कथित वित्तीय लेनदेन को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ एक जांच का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की है।

न्यायमूर्ति के. बाबू ने मुख्यमंत्री विजयन के अलावा विजयन की बेटी, उनकी बंद हो चुकी कंपनी और खनन कंपनी को भी नोटिस जारी करके विधायक की पुनरीक्षण याचिका पर जवाब मांगा है।

एक सतर्कता अदालत ने कुझालनदान द्वारा निजी खनन कंपनी और विजयन की बेटी टी. वीणा की आईटी कंपनी के बीच कथित वित्तीय लेनदेन को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

सतर्कता अदालत ने याचिका में भ्रष्टाचार दर्शाने वाले आवश्यक तथ्यों की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी थी।

सतर्कता विभाग द्वारा कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) और वीणा की कंपनी एक्सालॉजिक के बीच वित्तीय लेनदेन की जांच करने से इनकार करने के बाद कुझालनदान ने शुरू में यहां स्थित विशेष सतर्कता अदालत का रुख किया था।

कुझालनदान ने बाद में अपना रुख बदल लिया और कथित वित्तीय लेनदेन की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध किया।

भाषा जितेंद्र अमित

अमित

 

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