जयपुर। राजस्थान के भीलवाड़ा की एक स्थानीय अदालत ने सात पहले एक दंपती और चार बच्चों की हत्या के मामले के मुख्य आरोपी सहित दो लोगों को फांसी की सजा सुनायी और उनके खिलाफ 15-15 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया।
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विशेष लोक अभियोजक संजू बापना ने बताया कि भीलवाड़ा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (महिला उत्पीड़न कोर्ट) ने मुख्य आरोपी शराफत और राजेश खटीक को फांसी की सजा सुनाई है और दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों ने मांडल थाना क्षेत्र में 28 जुलाई 2015 को एक दंपती और उनके चार मासूम बच्चों की हत्या कर शवों को अलग अलग स्थानों पर सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गये थे।
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उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों ने निम्बाहेडा निवासी दंपत्ति यूनुस (38), उनकी पत्नी चांदतारा (35) बेटे अशरफ (10), बेटी गुडिया (7), साजिया (4) और शकीना (2) की तलवार से वार कर हत्या कर दी थी।
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उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष ने दोनों आरोपियों पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिये न्यायालय में 41 गवाहों के बयान और 153 दस्तावेज पेश किये। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ मांडल थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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