सत्रहवीं लोकसभा के भंग होने के बाद जल विवाद न्याय निर्णयन विधेयक रद्द हुआ |

सत्रहवीं लोकसभा के भंग होने के बाद जल विवाद न्याय निर्णयन विधेयक रद्द हुआ

सत्रहवीं लोकसभा के भंग होने के बाद जल विवाद न्याय निर्णयन विधेयक रद्द हुआ

:   Modified Date:  June 14, 2024 / 09:48 PM IST, Published Date : June 14, 2024/9:48 pm IST

नयी दिल्ली, 14 जून (भाषा) संसद के निचले सदन में पारित होने के बाद, 2019 से राज्यसभा में लंबित अंतर-राज्यीय नदियां एवं नदी घाटी विवाद के निर्णयन से संबंधित विधेयक 17वीं लोकसभा के भंग होने पर रद्द हो गया।

लोकसभा में पारित और राज्यसभा में लंबित या राज्यसभा में पारित और लोकसभा में लंबित विधेयक निचले सदन के भंग होने के बाद रद्द हो जाता है।

हालांकि, राज्यसभा में पेश व लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते।

बृहस्पतिवार को जारी राज्यसभा बुलेटिन के अनुसार, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित ‘अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019’ 17वीं लोकसभा के भंग होने के बाद संविधान के अनुच्छेद 107 के खंड (5) के तहत रद्द हो गया है।

संशोधन विधेयक 25 जुलाई 2019 को तत्कालीन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था।

भाषा सुभाष माधव

माधव

 

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