मप्र:विधायक के रूप में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को चुनौती, न्यायालय ने मांगा जवाब |

मप्र:विधायक के रूप में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को चुनौती, न्यायालय ने मांगा जवाब

मप्र:विधायक के रूप में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को चुनौती, न्यायालय ने मांगा जवाब

:   Modified Date:  April 12, 2024 / 01:30 PM IST, Published Date : April 12, 2024/1:30 pm IST

इंदौर, 12 अप्रैल (भाषा) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले साल नवंबर के दौरान संपन्न विधानसभा चुनाव में धार जिले के गंधवानी क्षेत्र के विधायक के रूप में चुने गये कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को नोटिस जारी किया।

सिंघार फिलहाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। गंधवानी के विधायक के रूप में उनके निर्वाचन के खिलाफ भाजपा के पराजित उम्मीदवार सरदार सिंह मेड़ा ने उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में याचिका दायर की है।

न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला ने मेड़ा की याचिका पर सिंघार के साथ ही गंधवानी के निर्वाचन अधिकारी और दो अन्य पराजित उम्मीदवारों-धूम सिंह मंडलोई और सुमनबाई अनारे से चार हफ्तों में जवाब तलब किया।

बतौर कांग्रेस उम्मीदवार गंधवानी से चुनाव लड़ने वाले सिंघार ने अपने नजदीकी प्रतिद्वन्द्वी मेड़ा को 22,119 वोट से हराया था।

मेड़ा ने जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत उच्च न्यायालय में दायर याचिका में सिंघार पर ‘भ्रष्ट आचरण’’ का आरोप लगाते हुए विधायक के रूप में उनके चुनाव को अमान्य घोषित किए जाने की गुहार लगायी है।

मेड़ा के वकील निमेश पाठक ने संवाददाताओं को बताया कि इस याचिका में आरोप है कि सिंघार ने अपनी विभिन्न बेशकीमती संपत्तियों और खुद के खिलाफ लम्बित अलग-अलग आपराधिक मामलों का ब्योरा निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश चुनावी हलफनामे में नहीं दिया।

उन्होंने बताया कि सिंघार के खिलाफ दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने परिचितों और घरेलू कर्मचारियों के नाम से देश के अलग-अलग स्थानों पर ‘‘बेनामी’’ संपत्तियां खरीदी हैं।

पाठक ने बताया कि इस याचिका में यह आरोप भी लगाया है कि सिंघार ने अपने जीवनकाल में तीन शादियां की हैं, लेकिन उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी सभी पत्नियों के बारे में जानकारी नहीं दी है।

भाषा हर्ष

राजकुमार

राजकुमार

 

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