नई दिल्ली: दो दिन बाद सितंबर का महीना समाप्त हो जाएगा और गुरुवार से अक्टूबर का महीना लग जाएगा। लेकिन नए महीने में प्रवेश करने से पहले आप कुछ अहम बातें जान लीजिए, जो अक्टूबर में बदलने वाले हैं। जी हां अक्टूबर महीने से 5 अहम बदलाव होने वाले हैं, जिनमें से आपकी परेशानी बढ़ सकते हैं तो कुछ फायदेमंद साबित होगा। तो आइए जानते हैं अगले महीने से किन चीजों में बदलाव होने वाले हैं।
वाहनों के कागज गाड़ी में रखने की जरूरत नहीं
दरअसल एक अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेज अपने वाहन में साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार ने आरटीओ ई पोर्टल तैयार किया है। वहीं, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और भी आसान होने वाला है, अब आपको लाइसेंस बनवाने के लिए ज्यादा डाक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने डीएल बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है। साथ ही जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए गाड़ी के दस्तावेजों के बदले हार्ड कॉपी की मांग नहीं की जाएगी।
हेल्थ इंशयोरेंस में मिलेगी और सुविधाएं
1 अक्टूबर से आईआरडीए हेल्थ पॉलिसी में कुछ अहम बदलाव करने जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को और अधिक लाभ मिलेगा। इरडा के नियमों के तहत स्वास्थ्य बीमा में तीन बड़ा बदलाव होने वाला है। एक अक्तूबर से बीमा कंपनियां अपनी नीतियों में महत्वपूर्ण उत्पादों की धाराओं को सरल बनाएंगी ताकि ग्राहक उसे आसानी से समझ सकें और समस्त बीमाकर्ताओं के विभिन्न उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। वहीं, दूसरा बदलाव टेलीमेडिसिन, जो आजकल व्यक्तिगत दूरियों के इन समयों में महत्वपूर्ण है, उसके लिए बीमा कवरेज सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही तीसरा बदलाव क्लेम को लेकर होगा। बीमा कंपनियों को क्लेम आसानी से प्रदान करना होगा।
टीवी खरीदना महंगा होगा
अगले सप्ताह यानी 1 अक्तूबर से टीवी खरीदना महंगा हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि सरकार एक अक्तूबर से टीवी के ओपन सेल के आयात पर पांच फीसदी कस्टम ड्यूटी लगाएगी। इससे टीवी की कीमत में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने यह कदम उठाने का फैसला किया है। वहीं जानकारी के मुताबिक 32 इंच के टेलीविजन का दाम 600 रुपये और 42 इंच का दाम 1,200 से 1,500 रुपये तक बढ़ सकते हैं। बड़े आकार के टेलीविजन के दाम में अधिक वृद्धि होगी।
विदेश पैसा भेजने पर ज्यादा देना होगा टैक्स
केंद्र सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के नियमों में कुछ बदलाव करने जा रही है। सरकार ने तैयारी कर ली है कि अब विदेश पैसे भेजने वालों से ज्यादा कर वसूला गए। नया नियम 1 अक्तूबर 2020 से लागू हो जाएगा। ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर पांच फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
Read More: मुंबई में एक और एक्टर ने फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी, मूल रूप से बिहार का था निवासी
अब बाजार में मिलेगी सिर्फ ताजी मिठाइयां
1 अक्टूबर से बाजार में मिलने वाली मिठाइयों के लिए भी एक नया नियम आने वाला है। दरअसल एफएसएसएआई ने बाजार में बिकने वाली मिठाइयों के सामने एक्सपायरी डेट लगाने का निर्देश दिया है। अब मिठाई दुकानदार को कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी।
Read More: मध्यप्रदेश सरकार ने जारी की राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का तबादला आदेश, देखिए सूची
गुजरात की 25 लोकसभा सीट पर कल मतदान, भाजपा को…
39 mins agoभाजपा का परिवारवाद का आरोप गलत है : बदायूं से…
40 mins ago