नवदीप कौर मामले में सह आरोपी घायल : मेडिकल रिपोर्ट | Co-accused injured in Navdeep Kaur case: medical report

नवदीप कौर मामले में सह आरोपी घायल : मेडिकल रिपोर्ट

नवदीप कौर मामले में सह आरोपी घायल : मेडिकल रिपोर्ट

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:12 PM IST, Published Date : February 25, 2021/11:11 am IST

चंडीगढ़, 25 फरवरी (भाषा) सोनीपत में दायर आपराधिक मामले में गिरफ्तार नवदीप कौर के साथ सह आरोपी एवं मजदूर अधिकार संगठन के अध्यक्ष शिवकुमार का चंडीगढ़ स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (जीएमसीएच)में चिकित्सा परीक्षण कराया गया जिसमें उनके हाथ एवं पैर में दो फ्रैक्चर होने की पुष्टि हुई एवं पैरों की उंगलियों में कील चुभने के निशान मिले हैं।

श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता कौर की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद कुमार की गिरफ्तारी हुई थी।

कौर को 12 जनवरी को हरियाणा के सोनीपत जिले में एक औद्योगिकी इकाई का घेराव करने और कथित तौर पर जबरन उगाही करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

सोनीपत जिले में इस संबंध में दायर मामले में कुमार सह आरोपी है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 19 फरवरी को सोनीपत जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वह जीएमसीएच में कुमार का चिकित्सा परीक्षण कराएं। अदालत ने यह आदेश कुमार के पिता की याचिका पर दिया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सोनीपत पुलिस ने उनके बेटे की बेरहमी से पिटाई की है और यातना दी है।

अदालत में बुधवार को जीएमसीएच की ओर से जमा चिकित्सा रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘ सभी चोटें करीब दो हफ्ते से अधिक पुरानी हैं और किसी वस्तु एवं कुंद हथियार से आई हैं।’’

रिपोर्ट के मुताबिक बाएं हाथ और दाहिनी पैर की हड्डी में फ्रैक्चर है।

इसके अलावा चार जख्म साधारण श्रेणी के हैं जबकि दो गंभीर हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, ‘‘ दाहिने और बाए पांव में सूजन है। दाहिने पांव की दूसरी और तीसरी उंगली में नाखून के पास चोट है और त्वचा लाल हो गई है। बाएं पांव का अंगूठा भी जख्मी है। बाएं हाथ का अंगूठा और तर्जनी भी नीली पड़ चुकी है।’’

कुमार (24) के मुताबिक 16 जनवरी को पुलिस उसे कुंडली स्थित प्रदर्शन स्थल से उठाकर सोनीपत की पुरानी कचहरी लेकर गई थी जहां पर पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मारपीठ की थी।

हालांकि, कुमार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तत्काल उपलब्ध नहीं हो सके।

इस बीच, हरियाण पुलिस ने मजदूर कार्यकर्ता कौर से मारपीट करने के आरोपों से इनकार किया है और उनपर उद्योगपति से रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है।

हरियाणा पुलिस द्वारा उच्च न्यायालय में दायर स्थिति रिपोर्ट में आरोपों को ‘आधारहीन’ करार दिया गया है।

पुलिस ने यह रिपोर्ट कौर को कथित तौर पर अवैध तरीके से बंधक बनाने के आरोप पर जमा की है। अदालत ने इससे पहले मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था।

भाषा धीरज माधव

माधव

 

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