वित्त वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ी | Last date for filing of Income Tax Returns for FY 2018-19 extended till 30th November

वित्त वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ी

वित्त वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:20 PM IST, Published Date : September 30, 2020/1:10 pm IST

नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) आयकर विभाग ने 2018-19 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख दो महीने बढ़ाकर बुधवार को 30 नवंबर कर दी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक आदेश में कहा कि कोरोना वायरस संकट के चलते करदाताओं को पेश आ रही परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। आकलन वर्ष 2019-20 के लिए देरी से या संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गयी है।

कोविड-19 संकट के चलते वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार की ओर से यह चौथी बार समयसीमा बढ़ायी गयी है।

इससे पहले मार्च में सरकार ने अंतिम तारीख को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था। बाद में इसे 31 जुलाई 2020 तक और फिर 30 सितंबर 2020 तक बढ़़ाया गया।

नांगिया एंड कंपनी एलएलपी में पार्टनर शैलेष कुमार ने कहा कि समयसीमा में विस्तार से आयकर विभाग को भी करदाताओं को जागरुक करने के अपने अभियान को आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए और वक्त मिल जाएगा।

हाल में आयकर विभाग ने करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एसएमएस भेजना शुरू किया है।

भाषा शरद मनोहर

मनोहर

 

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