मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन, 1 सितंबर से लागू हो रहे इन नियमों को जानना बेहद जरुरी | Amendment in Motor Vehicle Act It is very important to know these rules coming into effect from September 1

मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन, 1 सितंबर से लागू हो रहे इन नियमों को जानना बेहद जरुरी

मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन, 1 सितंबर से लागू हो रहे इन नियमों को जानना बेहद जरुरी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:50 PM IST, Published Date : August 31, 2019/4:26 pm IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कल से नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी । स्पेशल DG आरके विज ने शनिवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में ये जानकारी देते हुए बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट में ये बदलाव बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को ध्यान में रख कर किया गया है । दुर्घटना से मृत्यु दर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा है । दुर्घटनाओं के कारणों को मौके पर देखने के बाद ये व्यवस्था लागू की गई है ।

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आरके विज ने बताया कि प्रदेश में पिछले साल 4492 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए थे । नए मोटर व्हीकल एक्ट की मॉनिटरिंग के लिए समिति का गठन किया जा चुका है । नए मोटर व्हीकल एक्ट में पहले की पहले की अपेक्षा 5 से 10 गुना जुर्माना और ज्यादा सजा का प्रावधान है । नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब अगर कोई बच्चा गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो उसके साथ साथ पालक या वाहन मालिक को दंडित किया जाएगा । इसमे 3 साल की जेल और 25 हज़ार का जुर्माना भी होगा । इसके अलावा 12 महीने के लिए उस वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा । इतना ही नहीं उस बच्चों को 25 वर्ष की उम्र होने तक लाइसेंस नहीं दिया जायेगा ।

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आरके विज ने बताया कि इसमें अगर वो लोग इस एक्ट का उलंघन करते है जिनका काम इन्हें पालन कराने का है तो ये सजा और जुर्माना डबल हो जायेगी । राज्य सरकार अगर चाहे तो इसके लिए कंपाउंडिंग फ़ीस भी लगा सकती है। विज ने बताया कि गृहमंत्रालय भारत सरकार द्वारा साइबर क्राईम में नेशनल साइबर क्राईम रिपोर्ट पोर्टल बनाया गया है । अब सीधे ऑनलाईन शिकायत साईबर क्राईम से संबंधित मामलों की कहीं से भी की जा सकती है । घटना जहां की होगी वो वहां के संबंधित थाने में सिस्टम के माध्यम से पहुंच जायेगी । इसमें दो कैटिगरी है वुमन्स और चाईल्ड से संबंधित शिकायतें पृथक रखीं जायेगी इसे सार्वजनिक नही किया जाएगा ।

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