भगोड़े आरोपी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज, प्रत्यर्पण को लेकर 29 मार्च को होगी सुनवाई | Bail plea of ​​fugitive accused Nirav Modi dismissed Hearing on March 29 for extradition

भगोड़े आरोपी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज, प्रत्यर्पण को लेकर 29 मार्च को होगी सुनवाई

भगोड़े आरोपी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज, प्रत्यर्पण को लेकर 29 मार्च को होगी सुनवाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:23 PM IST, Published Date : March 20, 2019/2:53 pm IST

लंदन । भगोड़े आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ भरत को बड़ी कामयाबी मिली है। नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां उसे वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी बेल नामंजूर कर दी गई है। मामले की अगली सुनवाई अब चीफ मैजिस्ट्रेट के सामने 29 मार्च को होगी। ऐसे में साफ है कि नीरव मोदी 29 मार्च तक अब कस्टडी में रहेगा। आपको बता दें कि अदालत अब नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर मामले की सुनवाई करेगी।

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भगोड़ा नीरव मोदी पंजाब नैशनल बैंक के 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले के मुख्य आरोपी है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान जज ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला मोटी रकम की जालसाजी से जुड़ा हुआ है और आरोपी के भागने का भी डर है। इसलिए उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता है। नीरव ने जमानत याचिका दायर कर कहा था कि उसके पास बचाव में कई दलीलें हैं। उसने पांच लाख पाउंड सिक्‍योरिटी जमानत के रूप में देने का प्रस्‍ताव रखा। लेकिन कोर्ट ने इस नामंजूर कर दिया और जमानत याचिका खारिज कर दी है। नीरव मोदी को मंगलवार को लंदन पुलिस ने भारतीय अधिकारियों के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया था ।

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वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भारत के प्रवर्तन निदेशालय की ओर से प्रत्यर्पण की अर्जी दाखिल करने के जवाब में यह अरेस्ट वॉरंट जारी किया था। इसके बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि नीरव मोदी को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। 11,400 हजार करोड़ का पीएनबी घोटाला देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है। नीरव मोदी इसका मुख्य आरोपी है। घोटाले में नीरव का मामा मेहुल चौकसी भी शामिल है।

 
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