भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल लोकसभा सीट के सांसद आलोक संजर का नामांकन निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दिया है। संजर ने बीजेपी के डमी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन जमा किया था। नामांकन पत्र में संजर को अधिकृत प्रत्याशी लिखे जाने के चलते वह रद्द कर दिया गया।
बता दें कि बीजेपी ने भोपाल सीट से अधिकृत तौर पर साध्वी प्रज्ञा सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए एनआईए कोर्ट में लगी याचिका को देखते हुए पार्टी ने डमी कैंडिडेट के रुप में आलोक संजर से भी नामांकन जमा करवाया था। इसे भाजपा के प्लान बी की तरह देखा जा रहा था।
गौरतलब है कि आज ही एनआई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए लगी याचिका को खारिज कर दिया है। एनआईए कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि दायर याचिका में शिकायतकर्ता ने अपना हस्ताक्षर ही नहीं किया है। वहीं शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, लेकिन वह टीवी पर इंटरव्यू देते दिखाई दे रही हैं।
इस पर साध्वी के वकील जेपी मिश्रा ने कहा कि उनकी मुवक्किल इलाज करा रही हैं। उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। एक डॉक्टर हमेशा उनके साथ रहता है। वकील ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा विचारधारा और देश के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं। वे साबित करना चाहती है कि भगवा आतंकवाद जैसा कुछ भी नहीं है। वे इसीलिए चुनाव लड़ रही है।