हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता बनाने के नियम को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है ऐसी व्यवस्था ! | Challenge of the rule to make senior advocate in the High Court There is no such system even in the Supreme Court!

हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता बनाने के नियम को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है ऐसी व्यवस्था !

हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता बनाने के नियम को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है ऐसी व्यवस्था !

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:54 PM IST, Published Date : January 16, 2020/11:08 am IST

जबलपुर । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता बनाने के नियम को चुनौती दी गई है। 10 लाख रुपए सालाना आय की बाध्यता के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल और एमपी स्टेट बार काउंसिल को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब तलब किया है।

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता बनाने के नियम को चुनौती देने वाली याचिका अधिवक्ता फूलचंद पालीवाल ने लगाई है। याचिका में दलील दी गई है कि सिर्फ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में ही दस लाख सालाना आय की बाध्यता है। ऐसी बाध्यता सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है।

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याचिका के तथ्यों के मुताबिक 2018 में जबलपुर हाईकोर्ट ने नियमबनाए थे। हाईकोर्ट रूल्स ऑफ डेजीगनेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट 2018 में सालाना आय का नियम बनाया गया है।

 
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