नगर निगम के परिसीमन को चुनौती, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका | Challenge to the delimitation of municipal corporation High court rejects the petition

नगर निगम के परिसीमन को चुनौती, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

नगर निगम के परिसीमन को चुनौती, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 09:01 PM IST, Published Date : December 2, 2019/11:58 am IST

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अंबिकापुर नगर निगम के परिसीमन को चुनौती दी गई थी। प्रकरण में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य शासन को संविधान के अनुच्छेद 243ZG के तहत ये अधिकार है कि वह किसी भी नगर निगम का परिसीमन कर सकता है। और ऐसे मामलों को चुनौती नहीं दी सकती है।

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र में बीजेपी नेत्री पंकजा मुंडे के बगावती सुर, कहा जल्द लू…

उक्त व्यवस्था के साथ माननीय उच्च न्यायालय परिसीमन की याचिका खारिज कर दी। परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर डिवीजन बैंच के न्यायामूर्ति पीआर मेनन और जज पार्थ प्रीतम साहू ने सुनवाई उपरांत याचिका को खारिज कर दिया है।

ये भी पढ़ें- भाजपा नेता अनंत हेगड़ का बड़ा खुलासा, कहा- फड़णवीस के 80 घंटे के लि…

बता दें कि अंबिकापुर नगर निगम का चुनाव से पहले परिसीमन के बाद बनाए गए नक्शे और वार्डों के विभाजन को लेकर बीजेपी सरकार पर लगातार भेदभाव और सूची में अनियमितता का आरोप लगा रही थी। नगर निगम द्वारा तैयार किए गए नक्शे और मतदाता सूची से असंतुष्ट बीजेपी के नेताओं ने कई सारे मंचों से इसके खिलाफ आवाज उठाई थी।