भिलाई । नगर निगम ने अब भिलाई शहर में सफाई व्यवस्था में सुधार लाने नामी कम्पनियों को नोटिस जारी किया है। उत्पादों की बिक्री करने वालों और निर्माता कंपनियों के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए उन्हें चेताया गया है कि वह उनके उत्पादों से होने वाले कचरे का निष्पादन खुद करें ऐसा करते नहीं पाए जाने पर ब्रांडेड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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दरअसल भिलाई नगर निगम ने ईपीआर एक्ट अर्थात एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स ऑफ रिस्पांसिब्लिटी एक्ट 2108 के तहत निगम ने ब्रांडेड कम्पनियों को नोटिस जारी किया है, इसके तहत प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां जो उत्पाद बनाती है उससे पैदा होने वाले कचरे का निष्पादन खुद करना होता है, लेकिन भिलाई में ब्रांडेड कम्पनियां अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रही हैं।
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मोबाइल,टीवी, फ्रिज, वासिंग मशीन, टू व्हीलर और फोर व्हीलर कम्पनियों समेत ब्रान्डेड खाद्य पदार्थ, आटा,चाय कॉफी,और अगरबत्ती निर्माता कंपनियों को इसके तहत नोटिस दिया गया है।
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