रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण को लेकर समिति का गठन किया है। केन्द्र सरकार ने संविधान के 103वें संशोधन के जरिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया है।
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राज्य सरकार ने सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने समेत साल 2011 की जनसंख्या के आधार पर राज्य में लागू आरक्षण प्रतिशत को संशोधित करने और OBC को 27 फीसदी आरक्षण देने को लेकर समिति का गठन किया है। जीएडी के प्रमुख सचिव इस समिति के सदस्य सचिव हैं। साथ ही सचिव विधि, राजस्व,आदिम जाति और सचिव समाज कल्याण को सदस्य नियुक्त किया गया है।
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आपको बतादें लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार आर्थिक तौर पर कमज़ोर सवर्णों को सरकारी नौकरियों में 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला किया है। लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल पास हो गया है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट बताया था। कांग्रेस के मुताबिक भाजपा इसे लोकसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए हथकंडे अपना रही है। हालांकि कांग्रेस को आरक्षण पर कोई ऐतराज नहीं है। वह आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए लाए गए विधेयक के समर्थन में है।
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