बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता और उनकी स्टेनो रेखा नायर की दो अलग अलग याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों मामलों में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस आरपी सामंत की एकल पीठ में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की स्टेनो रेखा नायर की याचिका पर बहस हुई।
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याचिकाकर्ता ने जांच को नियम विरुद्ध बताते हुए कहा है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ दो बार जांच हो चुकी है और जांच में कुछ भी नहीं पाया गया था। ऐसे में अब फिर से जांच नहीं की जा सकती है। रेखा नायर ने अपने खिलाफ जांच को खारिज करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने रेखा नायर और राज्य शासन का पक्ष सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने भी अपने खिलाफ जांच को निराधार बताते हुए जांच को खारिज करने की मांग की है। दोनों ही मामलों में जस्टिस आरपीएस सामंत की कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने पैरवी की है। राज्य शासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डी कृष्णन ने पक्ष रखा। दोनों केसों में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।