AAP विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ FIR के निर्देश, पत्नी लिपिका मित्रा ने लगाया था घरेलू हिंसा का आरोप | FIR against AAP MLA Somnath Bharti Wife Lipika Mitra accused of domestic violence

AAP विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ FIR के निर्देश, पत्नी लिपिका मित्रा ने लगाया था घरेलू हिंसा का आरोप

AAP विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ FIR के निर्देश, पत्नी लिपिका मित्रा ने लगाया था घरेलू हिंसा का आरोप

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:22 PM IST, Published Date : May 7, 2019/8:17 am IST

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर दिल्ली की एक अदालत ने उनकी पत्नी द्वारा के खिलाफ की गई घरेलू हिंसा कोलेकर FIR के निर्देश दिए हैं। सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने उत्पीड़न, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में मामला दाखिल किया था। अदालत ने भारती पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पत्नी की सहमति के बगैर ही गर्भपात कराने, खतरनाक हथियारों से नुकसान पहुंचाने और विश्वासघात करने के अपराधों में भी आरोप लगाए थे।

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष के 21 दलों को झटका, ईवीएम-वीवीपैट मामले में याचिका खारिज.. देखिए

कोर्ट ने सोमनाथ भारती को आईपीसी की धाराओं 307 यानि हत्या की कोशिश, धारा 315 यानि बच्चे को जिंदा जन्म लेने से रोकने या जन्म लेने के लिए उपरांत उसे मार देने की मंशा से की गयी हरकत और 406 यानि विश्वासघात के लिए सजा के तहत आरोप मुक्त कर दिया है। सोमनाथ भारती ने इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि मीडिएटर के जरिए उनके और उनकी पत्नी के बीच विवाद सुलझा लिया गया है और इस मामले को खारिज किए जाने की लिए ये याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती की चाही गई राहत को देने से इंकार कर दिया था।

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>A Delhi Court quashes the FIR against AAP MLA Somnath Bharti in a domestic violence case filed against him by his wife Lipika Mitra. (File pic) <a href=”https://t.co/Zjks9bssj8″>pic.twitter.com/Zjks9bssj8</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1125665298760241152?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 7, 2019</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

ये भी पढ़ें-कर्जमाफी के प्रमाण लेकर कांग्रेस चली शिवराज सिंह के द्वार, पूर्व मुख्यमंत्री के घर की

इसके बाद विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने भारती को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था । इसके बाद कोर्ट भारती पर विभिन्न धाराओं के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए। अदालत ने अन्य आरोपी कपिल वाजपेयी, बने सिंह और नीतीश को आरोप मुक्त कर दिया। लिपिका मित्रा ने अपने पति सोमनाथ भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था।

ये भी पढ़ें- जिला अस्पताल के डॉक्टरों नहीं जा रही गोल मारने की आदत, 6 चिकित्सक और 10 कर्मचारियों पर

इस मामले में भारती, वाजपेयी, सिंह और नीतीश आरोपी हैं। जांचकर्ताओं ने पांच अप्रैल, 2016 को आरोप पत्र विशेष अदालत में दाखिल किया था और दावा किया था कि महिला का आरोप है कि जब वह गर्भवती थी तब उनके पति ने उनके पीछे कुत्ता छोड़ दिया था और इस तरह उन्होंने अजन्मे बच्चे की जान खतरे में डाल दी थी। मित्रा ने 10 जून 2015 को दिल्ली महिला आयोग में भारती के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी। पुलिस ने भारती द्वारा मित्रा के साथ कथित घरेलू हिंसा करने और उनकी हत्या की कथित कोशिश को लेकर नौ सितंबर, 2015 को प्राथमिकी दर्ज की थी।

 
Flowers