निर्भया दोषियों की फांसी टलने में ये रहा छत्तीसगढ़ का कनेक्शन, अगले आदेश तक फिर सजा पर रोक | Here is the connection of Chhattisgarh in postponing the hanging of Nirbhaya convicts, then the punishment is stopped till the next order

निर्भया दोषियों की फांसी टलने में ये रहा छत्तीसगढ़ का कनेक्शन, अगले आदेश तक फिर सजा पर रोक

निर्भया दोषियों की फांसी टलने में ये रहा छत्तीसगढ़ का कनेक्शन, अगले आदेश तक फिर सजा पर रोक

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:49 PM IST, Published Date : March 2, 2020/2:02 pm IST

नई दिल्‍ली। निर्भया केस (Nirbhaya Case) के दोषियों की फांसी एक बार फिर टल गई है, कल सुबह 6 बजे इनकी फांसी होनी थी, पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी है। तीसरी बार निर्भया के दोषियों की फांसी टली है, निर्भया केस में दोषी पवन गुप्ता ने राष्ट्रपति के पास अंतिम क्षणों में दया याचिका दायर की है। पवन ने ये याचिका आज दोपहर में दायर की, यह याचिका पवन के पिता और वकील ने दायर की है।

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, वे गुरूघासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने गए हुए हैं। उनके लौटने के बाद ही इस बात पर फैसला होगा। इस लिहाज से इस बार फांसी पर रोक की वजह बनी है राष्ट्रपति के सामने दायर पवन की दया याचिका। इससे पहले निर्भया केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों पवन और अक्षय की याचिका खारिज कर दी है। पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। दोषी पवन ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी।

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बता दें कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चारों दोषियों मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, पवन गुप्ता ने फांसी से बचने के लिए एक चाल चली थी और 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी, पवन के अलावा बाकी के तीन दोषी मुकेश, अक्षय और विनय की क्यूरेटिव याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है, इसके बाद राष्ट्रपति उनकी दया याचिका भी ठुकरा चुके हैं, केवल पवन की दया याचिका पर फैसला होना बाकी है।

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इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने आज दोपहर निर्भया के दोषियों पवन और अक्षय की याचिका खारिज कर दी थी और डेथ वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि निर्भया के दोषियों को कल फांसी होनी थी, पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी खारिज कर दिया था।

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पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी पवन के वकील एपी सिंह से पूछा कि कोर्ट पिक्चर में तभी आता है जब राष्ट्रपति दया याचिका खारिज करते हैं? इस समय कोर्ट आपको क्यों राहत दे? कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आपको 7 दिनों का समय दिया था लेकिन आपने उसमें याचिका दाखिल नहीं की। आपने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को अनदेखा किया।