हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका, आरक्षण के फैसले पर लगाई रोक.. देखिए | High court gives a big blow to the state government, ban on reservation decision

हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका, आरक्षण के फैसले पर लगाई रोक.. देखिए

हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका, आरक्षण के फैसले पर लगाई रोक.. देखिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:39 PM IST, Published Date : October 4, 2019/5:53 am IST

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आरक्षण के फैसले पर बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के आरक्षण के फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षण को 82 फीसद करने के खिलाफ हाई कोर्ट में चार लोगों ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मंगलवार को लगातार पांच घंटे सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27 फीसद करने और इससे कुल आरक्षण 82 प्रतिशत से अधिक होने के खिलाफ पेश याचिका लगाई थी।
राज्य शासन ने चार सितंबर 2019 को अध्यादेश जारी कर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को 27 प्रतिशत कर दिया। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व केंद्र के गरीब सर्वणों को 10 फीसद आरक्षण को मिलाकर राज्य में आरक्षण 82 फीसद हो गया है। इसके अलावा महिला, दिव्यांग व अन्य वर्ग के लिए प्रावधान जोड़ने पर आरक्षण 90 प्रतिशत हो रहा है। इसके खिलाफ आदित्य तिवारी, कुणाल शुक्ला, पुनेश्वरनाथ मिश्रा, पुष्पा पांडेय, स्नेहिल दुबे समेत अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी ।

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याचिका में कहा गया कि राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के खिलाफ कुल आरक्षण 82 प्रतिशत कर दिया है। राज्य शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कहा गया कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 45.5 प्रतिशत से अधिक होने के कारण आरक्षण बढ़ाया गया है। इसके अलावा सरकार को आरक्षण बढ़ाने का अधिकार है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण व तमिलनाडु में भी राज्य शासन ने आरक्षण बढ़ाया है।

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