धार्मिक कार्यक्रमों और त्योहारों के लिए गृह विभाग ने जारी किया निर्देश, इन अयोजनों में शामिल हो सकेंगे अधिकतम 10 लोग | Home department issued instructions for religious programs and festival

धार्मिक कार्यक्रमों और त्योहारों के लिए गृह विभाग ने जारी किया निर्देश, इन अयोजनों में शामिल हो सकेंगे अधिकतम 10 लोग

धार्मिक कार्यक्रमों और त्योहारों के लिए गृह विभाग ने जारी किया निर्देश, इन अयोजनों में शामिल हो सकेंगे अधिकतम 10 लोग

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:53 PM IST, Published Date : October 5, 2020/5:30 pm IST

भोपाल: धार्मिक कार्यक्रमों एवं त्यौहारों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु गृह विभाग द्वारा नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि नवीन आदेशानुसार झाँकी निर्माताओं एवं आयोजकों को संकुचित स्थान पर ज्यादा श्रद्धालु और दर्शक एकत्रित नहीं होने देना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराना होगा। विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं और ताजिए की ऊँचाई संबंधी पूर्व में लगाये गये प्रतिबंध को गृह विभाग ने आज आदेश जारी करते हुए समाप्त कर दिया है। डॉ. राजौरा ने बताया है कि ऊँचाई संबंधी प्रतिबंध को खत्म करने के साथ ही आयोजन स्थलों पर पूर्व में जारी 10×10 फीट के स्थान पर 30×45 फीट आकार के पांडाल लगाये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

Read More: कोरिया जिले की बड़ी उपलब्धि, मनरेगा के तहत सर्वाधिक परिवारों को 100 दिवस रोजगार देने में पूरे प्रदेश में अव्वल

डॉ. राजौरा ने बताया कि मूर्ति विसर्जन संबंधी आयोजन समितियों द्वारा किया जायेगा। मूर्तियों को विसर्जन स्थल तक ले जाने के लिये अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह को ही अनुमति होगी। इसके लिये आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से अनुमति लेना होगी। विसर्जन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर जिला शांति समिति तथा जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कम्पनी में विचार किया जा सकता है। धार्मिक-सामाजिक आयोजनों में चल-समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। विसर्जन के लिये भी चल-समारोह की अनुमति नहीं होगी।

Read More: स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन, छत्तीसगढ़ में आज 2681 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि, 13 की मौत

डॉ. राजौरा ने बताया कि रावण दहन के पूर्व प्रतीकात्मक रूप से परम्परागत श्रीराम के चल-समारोह की अनुमति होगी। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर की पूर्वानुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा। कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के पालन के साथ ही आयोजित हो सकेगा। दुर्गा पूजा और रावण दहन कार्यक्रम में लाउड-स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

Read More: भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, 1378 अतिरिक्त कर्मियों को संविदा पर रखने की मिली अनुमति, बढ़ाई गई 1634 कर्मचारियों की सेवा अ​वधि

गृह विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के लिये झाँकियों, पांडालों, विसर्जन के आयोजनों, रामलीला तथा रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु/दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजर का प्रयोग करने के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिये कलेक्टर्स को कहा गया है। डॉ. राजौरा ने बताया‍कि कोविड संक्रमण को देखते हुए जारी अन्य निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। निर्देशों का पालन नहीं करने पर विधि-सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

Read More: ‘नोट’, वोट और सियासत! मध्यप्रदेश के उपचुनाव की दंगल में मंत्री बिसाहूलाल के Video पर बवाल!, देखिए