1 सितंबर से होने वाले हैं ये अहम बदलाव, आम जनता की जेब पर पड़ेगा सीधा असर | Important changes are going to happen from September 1, will have a direct impact on the pockets of the general public

1 सितंबर से होने वाले हैं ये अहम बदलाव, आम जनता की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

1 सितंबर से होने वाले हैं ये अहम बदलाव, आम जनता की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:55 PM IST, Published Date : August 28, 2020/5:19 pm IST

नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के बीच आगामी दिनों में देश में अनलॉक-4 शुरू होने वाला है। वहीं, 1 सितंबर से कई अहम बदलाव होने वाला है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। बता दें कि अगस्त महीने की पहली तारीख को भी कई अहम बदलाव हुए थे।

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दरअसल हर महीने की पहली तारिख को गैस सिलेंडर की नई कीमत जारी होगी। वर्तमान हालात को देखते हुए ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस माह भी रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी सरकार ने इस बात का अधिकारिक ऐलान नहीं किया है।

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1 सितंबर से कई ट्रैफिक नियम बदल जाएंगे, जिसके बाद अब आपको सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 उपबंध लागू होने वाले हैं, जिसके बाद अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग में जुर्माना बढ़ाया गया है। वहीं इन नियम के तहत सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण एक्सीडेंट होने पर कंपनी या ठेकेदार पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं तोडफोड़ और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएगी।

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक सितंबर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रियों से अधिक विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) वूसलने का फैसला किया है। इसके चलते हवाई सफर महंगा हो जाएगा। एएसएफ शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से अब 150 के बजाए 160 रुपए और इंटरनेशनल यात्रियों से 4.85 डॉलर के बदले 5.2 डॉलर की रकम वसूल की जाएगी।

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पुराने टैक्स मामलों को निपटाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नई स्कीम लाई है। इस स्कीम के तहत अब टैक्स मामलों का निपटारा फटाफट होगा। ये स्कीम 1 सितंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगी। इस स्कीम में बकाया टैक्स चुकाया जा सकेगा। इस स्कीम में टैक्स चुकाने पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। टैक्स चुकाने के बाद ब्याज, पेनाल्टी से छूट भी मिलेगी।

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