बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के फोन टैपिंग मामले में आरोपी आईपीएस रजनेश सिंह को हाईकोर्ट ने आंशिक राहत दी है। अदालत ने रजनेश सिंह के खिलाफ किसी भी तरह के कड़े कदम उठाने, गिरफ्तारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि रजनेश सिंह के खिलाफ दबावपूर्वक कदम नहीं उठाए जाएं। वहीं अदालत ने रजनेश सिंह को भी जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। उन्हें जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने होने के लिए भी अदालत ने कहा है।
बता दें कि रजनेश सिंह पुलिस मुख्यालय में अपनी एक दिन की उपस्थिति देने के बाद से फरार चल रहे हैं। फिलहाल उन्हें राहत तो मिल गई है, लेकिन उन्हें अब जाँच में सहयोग करने के साथ जवाब देने के ईओडब्ल्यू के सामने पेश होना पड़ेगा।
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गौरतलब है कि ईओडब्ल्यू ने दस्तावेजों से छेड़छाड़ और फोन टैपिंग में शामिल होने के मामले में रजनेश सिंह को निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के सहयोगी के तौर माना है। मामले की जाँच ईओडब्ल्यू की एसआईटी कर रही है।
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