भोपाल। लव जिहाद विधेयक को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जाएगा। शिवराज सरकार की ये मंशा है कि प्रदेश में धर्म स्वातन्त्र्य कानून लाया जाए। इसे लेकर तैयारी चल रही है।
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मंत्री ने बताया कि परिजनों की ओर से शिकायत करना अनिवार्य होगा। इसके बाद आरोपी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा।
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मामले में आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा। मंत्री ने बताया कि लव जिहाद केस में सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह अपराधी होगा। वहीं शादी के लिए स्वेच्छासे धर्म परिवर्तन करने के लिए आवेदन देना होगा। एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना होगा।
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