पायलट खेमे के विधायकों को बड़ी राहत, स्पीकर के नोटिस पर लगा स्टे | Pilot camp gets big relief to MLAs, stays on speaker's notice

पायलट खेमे के विधायकों को बड़ी राहत, स्पीकर के नोटिस पर लगा स्टे

पायलट खेमे के विधायकों को बड़ी राहत, स्पीकर के नोटिस पर लगा स्टे

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:52 PM IST, Published Date : July 24, 2020/6:49 am IST

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट खेमे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने वाले नोटिस पर स्टे लगा दिया है। विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे।

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शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पीकर के एक्शन लेने पर स्टे लगाया। हाईकोर्ट की ओर से बागी विधायकों की अपील पर कहा है कि अयोग्यता पर सिर्फ स्पीकर ही फैसला करेंगे। अयोग्यता नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि स्पीकर अभी बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। पहले का फैसला लागू रहेगा।

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स्पीकर की दलील थी कि हाईकोर्ट उन्हें अयोग्यता कार्यवाही करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र में असहमति के स्वर दबाए नहीं जा सकते। असंतुष्ट विधायक भी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। क्या वे असहमति व्यक्त नहीं कर सकते? ऐसे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है।

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दरअसल,अयोग्यता नोटिस पर 21 जुलाई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया था। स्पीकर सीपी जोशी को कहा था कि वे तब तक इन विधायकों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करें। स्पीकर जोशी ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट फैसला दे सकता है। लेकिन, यह फैसला इस बात पर निर्भर रहेगा कि स्पीकर की याचिका पर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है।