नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक अहम मामले में सुनवाई हुई। दरअसल कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि आबीआई सूचना का अधिकार के तहत मांगी गर्ई जानकारी देने से इंकार किया है। याचिकाकार्ताओं ने इसे कोर्ट के आदेश की अव्हेलना बताते हुए याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है। बता दें मामले में गिरीश मित्तल और सुभाष चंद्र अग्रवाल ने याचिका लगाई थी।
SC reserves order on contempt pleas against RBI for not disclosing information under RTI
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— ANI Digital (@ani_digital) April 2, 2019
दोनों याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि आरबीआई और उसके पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने “जानबूझकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना की थी और आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी का खुलासा करने से इंकार कर दिया था। याचिकाकर्ताओें ने आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट के संबंध में जानकारी मांगी थी, जिसे आरबीआई ने देने से इंकार कर दिया था।
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अवमानना याचिका दायर करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आरबीआई की प्रतिक्रियाएं शीर्ष अदालत के फैसले का पूरी तरह से उल्लंघन हैं, जिसके द्वारा यह माना गया था कि आरबीआई को पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए और ऐसी जानकारी नहीं छिपानी चाहिए जो व्यक्तिगत तौर पर बैंकों की छवी को नुकसान पहुंचा सकती है।
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