अब मुस्लिम महिलाएं भी मस्जिद में कर सकेंगी नमाज़ अदा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश | Supreme Court issues notice to the Centre, National Commission for Wome

अब मुस्लिम महिलाएं भी मस्जिद में कर सकेंगी नमाज़ अदा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

अब मुस्लिम महिलाएं भी मस्जिद में कर सकेंगी नमाज़ अदा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:54 PM IST, Published Date : April 16, 2019/6:25 am IST

मुंबई। पुणे स्थित एक कपल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने मांग की थी कि मुस्लिम महिलाओं को भी उनके मस्जिद में प्रवेश मिलना चाहिए। जो उनका मौलिक अधिकार है। उन्होंने याचिका में लिखा था कि देश में मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश पर प्रतिबंध को “अवैध और असंवैधानिक” घोषित करने के लिए भी निर्देश दिया जाए क्योंकि यह महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र, राष्ट्रीय महिला आयोग, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश करने और नमाज़ अदा करने की अनुमति दी जाए।

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>The petition filed in SC by a Pune based couple also seeks direction to declare the prohibition on entry of Muslim women into mosques in the country “illegal and unconstitutional” as it violates of women’s fundamental rights. <a href=”https://t.co/Mn7gWTmBXV”>https://t.co/Mn7gWTmBXV</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1118030050702524417?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 16, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

ज्ञात हो कि याचिका में मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर रोक को खत्म करने की मांग की गई है। याचिका में अदालत से अपील की गई है कि इस बारे में वह बकायदा निर्देश जारी करे। प्रस्तुत आवेदन में कहा गया है कि मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर रोक उनके मौलिक अधिकारों का उल्‍लंघन है।

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बता दें कि कुछ समय पहले एक याचिका पर अगस्‍त 2016 में बॉम्‍बे उच्च न्यायालय ने महिलाओं को मुंबई स्थि‍त मशहूर हाजी अली दरगाह की मजार तक जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया था। तब उच्च न्यायालय ने कहा था कि महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध संविधान में दिए गए उनके मूलभूत अधिकारों का हनन है। हाईकोर्ट के इस फैसले को दरगाह ट्रस्ट की ओर से उच्चतम न्यायालय में चुनौती भी दी गई थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद महिलाओं ने मुंबई की प्रसिध्द हाजी अली दरगाह में मजार वाले हिस्सों में प्रवेश किया था।