रायपुर में आज 3 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए, राजधानी में प्रतिबंधित क्षेत्रों की कुल संख्या हुई 40 | Today 3 new Containment Zones have been created in Raipur, the total number in the city is 40

रायपुर में आज 3 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए, राजधानी में प्रतिबंधित क्षेत्रों की कुल संख्या हुई 40

रायपुर में आज 3 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए, राजधानी में प्रतिबंधित क्षेत्रों की कुल संख्या हुई 40

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:25 PM IST, Published Date : April 4, 2021/3:53 pm IST

रायपुर। राजधानी में आज 3 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।

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रावांभाटा, बिरगांव, राजेन्द्र नगर में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
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रायपुर में अब कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या 40 हो गई है।

राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना अलग-अलग जिलों से सैकड़ों नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। हालात को देखते हुए दुर्ग जिले में टोटल लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। वहीं, रायपुर में भी दुकानों के खुलने और बंद होने के सयम में बदलाव किया गया है। रायपुर के कई और इलाकों को कोरोना मरीजों की पुष्टि होने के बाद कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है।

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इससे पहले इन इलाकों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन

  • खमतराई थाना अंतर्गत कल्प विहार, जय हिंद कॉलोनी कंटेनमेंट जोन घोषित

  • आजाद चौक थाना अंतर्गत रामकुंड क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित

  • आजाद चौक थाना अंतर्गत करबला तालाब शीतला/शनि मंदिर के सामने कंटेनमेंट जोन घोषित

  • उरला थाना अंतर्गत नागेश्वर नगर कंटेनमेंट जोन घोषित

  • आजाद चौक थाना अंतर्गत दशहरा मेदान के पास के पास कंटेनमेंट जोन घोषित

  • आजाद चौक थाना अंतर्गत ब्राम्हणपारा को कंटेनमेंट जोन घोषित

  • सिविल लाईन थाना अंतर्गत सूर्या अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित

  • सिविल लाईन थाना अंतर्गत शंकर नगर के काली माता वार्ड क्रमांक 30 को कंटेनमेंट जोन घोषित

  • खमतराई थाना अंतर्गत हर्षित विहार काॅलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित

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जारी निर्देश के अनुसार कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी।

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कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था बनाए रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जावेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

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