लंदन। बैंक्रप्ट और भगोड़े विजय माल्या को यूके हाईकोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। माल्या लंदन के पॉश इलाके में स्थित अपने घर को बचाने में नाकाम रहा है। हाईकोर्ट ने स्विस बैंक यूबीएस को माल्या के घर को जब्त करने की मंजूरी दे दी है। कर्ज वसूली के इस मामले में माल्या की कानूनी टीम के सभी तर्कों को यूके हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
बता दें कि बैंक ने गिरवी रखकर लिए गए 20.4 मिलियन पाउंड के कर्ज को न चुकाने पर सेंट्रल लंदन के कॉर्नवॉल टेरेस स्थित संपत्ति को जब्त करने की मांग की थी। इस संपत्ति को यूके हाईकोर्ट में डॉ विजय माल्या, उनके परिवार और यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप कॉर्पोरेट गेस्ट के लिए उच्च वर्ग का मकान बताया गया था।
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हालांकि इस मामले में सुनवाई अगले वर्ष मई में होनी है। हाईकोर्ट ने बुधवार को यूबीएस की याचिका के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद यूबीएस ने अपने बयान में कहा, ‘यूबीएस निर्णय से खुश है। यह देखते हुए कि कार्रवाई चल रही है, ऐसे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा’।