ग्वालियर। मध्यप्रदेश के स्कूल खुल चुके हैं, 2019-20 का शिक्षा सत्र की शुरूआत भी हो चुकी है। बच्चों की सुरक्षा तो लेकर एडवोकेट अवधेश भदोरिया ने स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग को लेकर याचिका लगाई थी, जिसपर कोर्ट से सख्त फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि 7 दिन में ओवरलोडिंग रोकने के लिए सरकार कार्ययोजना पेश करें।
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हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए सवाल किया है कि सरकार बताए ओवरलोडिंग कैसी रोकेगी, इसके साथ ही जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी जिलों में ओवरलोडिंग रोकने के लिए एक्शन प्लान बनाएं जाने का कोर्ट ने निर्देश दिया है।
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गौरतलब है कि आए दिन ओवरलोडिंग के चलते सड़क हादसे हो रहे है, जिससे निपटने के लिए कोर्ट ने पहले से तैयार रहने के निर्देश दिया है, ताकि किसी प्रकार के हादसे से बचा जा सके। बता दे कि मध्यप्रदेश में 2019-20 शिक्षा सत्र के सोमवार से शुरू हो चुके हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी मॉडल स्कूल टीटी नगर में पहुंचर इसका शुभारंभ किया।
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