उप्र: किशोरी से बलात्कार के मामले में दोषी को 10 साल कारावास की सजा |

उप्र: किशोरी से बलात्कार के मामले में दोषी को 10 साल कारावास की सजा

उप्र: किशोरी से बलात्कार के मामले में दोषी को 10 साल कारावास की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:44 PM IST, Published Date : May 13, 2022/12:15 pm IST

बलिया (उत्तर प्रदेश), 13 मई (भाषा) बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने 16 वर्षीय एक किशोरी को अगवा कर उसका बलात्कार करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने शुक्रवार को बताया कि जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी का ऋषिकेश यादव ने 10 दिसम्बर, 2018 को अपहरण कर लिया था और उसके साथ बलात्कार किया था।

किशोरी के पिता की शिकायत पर चितबड़ागांव कोतवाली में यादव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।

विशेष न्यायाधीश गोविंद मोहन ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यादव को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास एवं 65 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं जफर मनीषा सिम्मी

सिम्मी

 

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