नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को जिंस वायदा एवं विकल्प कारोबार में समस्या आने पर उससे निपटने को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। इसमें जिंस वायदा एवं विकल्प खंड से जुड़े शेयर बाजारों को ऐसी घटनाओं के 15 मिनट के भीतर कारोबार में रुकावट के बारे में सूचित करने और खरीद-फरोख्त रुकने की स्थिति में कारोबार के समय को 30 मिनट तक बढ़ाने के लिए कहा गया है।
सेबी ने परिपत्र में कहा कि अगर एक शेयर बाजार में कारोबार रुकता है, ऐसे में उन शेयर बाजारों के कामकाजी समय में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां कोई समस्या नहीं हुई है।
मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जिस शेयर बाजार में कारोबार रुका है, उसे घटना के तुरंत बाद सेबी को सूचित करना होगा। साथ ही इस घटना के 15 मिनट के भीतर अपनी वेबसाइट पर जानकारी देकर बाजार सहभागियों और कारोबारी सदस्यों को सूचित करना होगा।
इसके अलावा, प्रभावित शेयर बाजार गड़बड़ी की प्रारंभिक सूचना से 45 मिनट के समय अंतराल पर चीजों के बारे में जानकारी अद्यतन करेंगे। यह तबतक जारी रहेगा, जब तक कि परिचालन सामान्य नहीं हो जाता। प्रभावित शेयर बाजार की सूचना में कारोबारी समय के विस्तार का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
प्रभावित शेयर बाजार जल्द से जल्द परिचालन को सामान्य स्थिति में बहाल करेगा।
दिशानिर्देश एक जुलाई, 2024 से प्रभाव में आएगा।
भाषा रमण अजय
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