मरवाही उप निर्वाचन 2020: 3 से 7 नवंबर शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर लगा प्रतिबंधित, राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश | Exit poll banned from 3 to 7 November 6:30 pm

मरवाही उप निर्वाचन 2020: 3 से 7 नवंबर शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर लगा प्रतिबंधित, राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश

मरवाही उप निर्वाचन 2020: 3 से 7 नवंबर शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर लगा प्रतिबंधित, राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:20 PM IST, Published Date : October 16, 2020/6:34 pm IST

रायपुर: भारत निर्वाचन आयोग ने विभिन्न प्रदेशों के लोकसभा एवं विधानसभा उप निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए 3 नवंबर सुबह छह बजे से 7 नवंबर शाम साढ़े छह बजे तक एग्जिट पोल के प्रसारण अथवा प्रकाशन पर रोक लगाई गई है। प्रदेश के मरवाही विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए तीन नवंबर को मतदान होना है। मरवाही विधानसभा समेत विभिन्न उप निर्वाचनों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के प्रकाशन अथवा प्रसारण पर रोक लगाई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि एग्जिट पोल संबंधी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से किसी भी प्रकार के मतदान सर्वेक्षणों (ओपिनियन पोल) के प्रसारण अथवा प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।

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कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों के तहत देश के विभिन्न लोकसभा एवं विधानसभा उपनिर्वाचन मरवाही में 3 नवंबर 2020 को मतदान दिवस की सुबह 6 बजे से अंतिम चरण के मतदान दिवस 7 नवंबर 2020 को मतदान की समाप्ति के आधे घंटे बाद अर्थात शाम साढ़े छह बजे तक देश में मीडिया द्वारा एग्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन अथवा प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एग्जिट पोल सर्वेक्षण नहीं कर सकेगा और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या किसी अन्य माध्यम पर इसके परिणाम का प्रकाशन-प्रसारण नहीं कर सकेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत इस अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी किसी भी सामग्री का चलचित्र, टेलीविजन या इस तरह के अन्य माध्यमों पर प्रदर्शन वर्जित रहेगा।

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