दिल्ली की एक अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा |

दिल्ली की एक अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली की एक अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

:   Modified Date:  May 13, 2024 / 08:33 PM IST, Published Date : May 13, 2024/8:33 pm IST

नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर अपना फैसला 28 मई के लिए सुरक्षित रख लिया।

उमर खालिद 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में आरोपी है।

खालिद पर कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है और वह सितंबर 2020 से जेल में है।

खालिद की दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा कि आदेश 28 मई को सुनाया जाएगा।

विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने खालिद की याचिका के खिलाफ अपनी लिखित दलीलें दायर कीं।

इससे पहले, प्रसाद ने खालिद को जमानत देने के खिलाफ दलील देते हुए कहा था कि उसकी व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि उसे जमानत की सुनवाई को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया पर कहानी गढ़ने की आदत थी।

खालिद के वकील ने इस तर्क का विरोध करते हुए पूछा कि क्या व्हाट्सऐप संदेश साझा करना एक आपराधिक या आतंकवादी कृत्य है।

भाषा रवि कांत दिलीप

दिलीप

 

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