हाथरस: लड़की से बलात्कार के मामले में दो लोगों को 21 साल की जेल |

हाथरस: लड़की से बलात्कार के मामले में दो लोगों को 21 साल की जेल

हाथरस: लड़की से बलात्कार के मामले में दो लोगों को 21 साल की जेल

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:27 PM IST, Published Date : April 16, 2022/8:44 pm IST

(किशोर द्विवेदी)

नोएडा, 16 अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले की एक अदालत ने 11 वर्षीय एक बालिका से बलात्कार करने के मामले में दो लोगों को 21 साल की जेल की सजा सुनाई है। पुलिस विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि दोषियों ने बालिका से बलात्कार किया था जिससे वह गर्भवती हो गई थी।

अधिकारियों ने कहा कि अदालत ने प्रत्येक दोषी के खिलाफ 51,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो घटना के समय 18 और 19 वर्ष के थे और उसी इमारत में रहते थे जहां लड़की रहती थी।

हाथरस पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया, ‘‘लड़की की मां की शिकायत पर 12 फरवरी 2019 को हाथरस कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया था। मां ने आरोप लगाया था कि उसी इमारत में रहने वाले आरोपियों ने बालिका के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।’’

उन्होंने बताया कि बलात्कार के मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की ने पेट में दर्द की शिकायत की और उसकी मां उसे एक चिकित्सक के पास ले गई, जिसने पुष्टि की कि वह गर्भवती है।

अदालत के एक रिकॉर्ड के अनुसार, जब उससे इस बारे में उसकी मां ने पूछा, तो लड़की ने कहा कि ‘‘ऊपर’’ की मंजिल पर रहने वाले दो लोग उसे तीन-चार महीने पहले इमारत की छत पर ले गए थे और उसके साथ जबरदस्ती की थी।

आरोपियों को पुलिस ने 13 फरवरी 2019 को गिरफ्तार किया था। तीन महीने जेल में रहने के बाद आरोपियों ने जमानत अर्जी दाखिल की थी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) आशीष जैन ने 31 मई, 2019 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

प्रवक्ता ने कहा कि प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी (सामूहिक बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी।

उन्होंने कहा, ‘‘अभियोजन अधिकारी कृष्ण कुमार शर्मा द्वारा अदालत के समक्ष प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए गए, जबकि पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल की निगरानी में आरोप पत्र के साथ फोरेंसिक साक्ष्य और मामले से संबंधित अन्य सामग्री समय पर अदालत में पेश की गई थी।’’

भाषा

देवेंद्र पवनेश

पवनेश

 

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